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दिल्ली में पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 30 सितंबर तक बढ़ी 

दिल्ली में पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 30 सितंबर तक बढ़ी 

नई दिल्ली । दिल्ली जलबोर्ड ने पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। पहले ये योजना 30 जून 2020 तक लागू थी। इसके तहत अगर उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक का मूल बकाया 30 सितंबर 2020 तक भी जमा करा देते हैं तो उनको बिलम्बित भुगतान सरचार्ज  पर 100% की छूट मिलेगी।
इस योजना के तहत जिन–जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल मीटर हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे लोगों का सारा लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पूरा माफ कर दिया जाएगा। लेट पेमेंट सरचार्ज एक तरह से पेनाल्टी और इंट्रेस्ट होता है।
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी आदेश के मुताबिक हाउस टैक्स के हिसाब से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां हैं, उनमें से ई, एफ, जी, एच कॉलोनी में रहने वालों के लोगों का 100 फीसदी मूलधन माफ कर दिया जाएगा। 31 मार्च, 2019 तक के वर्तमान बकाया राशि के सहित उनका सारा एलपीएससी और एरियर्स भी 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा।
साथ ही, ए और बी कैटेगरी लोगों के 100 फीसदी एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा और मूलधन का 25 फीसदी बिल माफ कर दिया जाएगा। सी कैटेगरी के 50 फीसदी माफ किया जाएगा। डी कैटिगरी का 75 फीसदी माफ किया जाएगा। सी और डी कैटेगरी का एलपीएससी 100 फीसदी माफ किया जाएगा।
 

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