नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 जुलाई से 15 अगस्त के बाद तक स्थगित की गई स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के कार्यक्रम का ब्यौरा देकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विश्वविद्यालय से कहा कि हलफनामे में यह ब्यौरा दिया जाए कि वह परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरह से कैसे कराएगा और इसके अलावा उसमें प्रस्तावित तारीखों का पूरा विवरण भी दे, ताकि छात्रों को स्पष्टता मिल सके। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रहमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा,हम सभी परीक्षा प्रक्रिया से गुजरे हैं और यह छात्रों के लिए काफी मशक्कत वाली होती है,खास कर वैश्विक महामारी कोविड-19के दौरान । अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय का पक्ष रख रहे वकील सचिन दत्ता द्वारा अतिरिक्त समय की मांग करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।दत्ता ने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की एक नई योजना बनाने के लिए विश्वविद्यालय को समय चाहिए।अदालत ने विश्वविद्यालय को 13 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।
रीजनल नार्थ
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया