नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए 65 वर्ष से उपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के फैसले को रोक दिया है। इससे पहले कोरोना संकट के चलते चुनाव आयोग ने 65 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा हेतु नियमों के बदलाव को हरी झंडी दी थी।
आयोग इसके साथ ही ज़मीनी स्थिति का लगातार जायज़ा भी ले रहा था, उसने पहले ही हर पोलिंग स्टेशन पर हजार से ज्यादा वोटरों की मनाही कर दी है। इसके कारण 34 हजार ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इनकी संख्या 45 फीसदी बढ़कर एक लाख 6 हजार हो जाएगी। इनके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और बाकी संसाधनों की भी ज़रूरत होगी। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आयोग ने 65 साल से ऊपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा वाले नोटिफेकेशन को जारी नहीं किया है, लेकिन उन वोटरों के लिए जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, कोविड-19 संक्रमित या संदिग्ध और ज़रूरी सुविधाओं में लगे वोटरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी।
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बिहार चुनाव में 65 साल से उपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी