नई दिल्ली । दिल्ली की सड़कों पर मास्क नहीं पहना तो 500-1000 का चालान हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, सड़कों पर थूका तो चालान के साथ केस दर्ज हो सकता है। इन तमाम चेतावनी के बावजूद दिल्ली के लोग इससे बेखबर लग रहे हैं। तभी हर दिन सैकड़ों की संख्या में मास्क न पहनने और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन में चालान कट रहे हैं । दिल्ली में नए नियम लगने के बाद सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी मास्क न पहनने वालों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों, सड़कों पर थूकने और क्वारनटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट सकेंगे। पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार में 1000 रुपये का और चालान नहीं भरा तो आईपीसी की धारा 188 यानी महामारी एक्ट में केस दर्ज करने का प्रावधान है। इतने कड़े नियमों के बावजूद दिल्ली के लोग इसके अनुपालन में ढिलाई बरतते दिख रहे हैं। पिछले तकरीबन साढ़े तीन महीने में दिल्ली पुलिस ने मास्क के नियमों का उल्लंघन करने वालों से 2।4 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। हालांकि जुर्माना वसूली के साथ-साथ पुलिस ने हजारों लोगों को मास्क भी बांटा है और एहतियात बरतने की जागरूकता फैलाई है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का है। यहां भी मास्क और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस-प्रशासन की कड़ाई अब जारी है और जो लोग बिना मास्क सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, पुलिस उन्हें जुर्माने का नोटिस थमा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने यह फैसला सोमवार को लिया कि जो लोग घरों से बाहर बिना मास्क पाए जाएंगे, उनसे 500 रुपये जुर्माना की वसूली होगी।
रीजनल नार्थ
पुलिस की सख्ती, मास्क के जुर्माने से हुई करोड़ों की कमाई