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पंजाब में होम क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन पर 5000 व सोशल डिस्टेंस नियम न मानने पर 10,000 जुर्माना

पंजाब में होम क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन पर 5000 व सोशल डिस्टेंस नियम न मानने पर 10,000 जुर्माना

चंडीगढ़ । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के प्रावधानों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के अनुसार पंजाब में होम क्वारंटाइन के निर्देशों की उल्लंघना करने पर 5000 रुपए व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना करने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंहर ने रेस्टोरेंटों तथा व्यापारिक भोजनालयों के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी नियमों की उल्लंघना करने पर भी 5000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग करके राज्य की कोविड परिस्थितियों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार दुकानों व व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी नियमों की उल्लंघना करने पर 2000 रुपए, बसों व कारों को ऐसी उल्लंघना करने पर क्रमश: 3000 व 2000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि आटो रिक्शा टू-व्हीलर के लिए जुर्माना 500 रुपए है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों व प्रबंधकों से कहा कि वह सामाजिक दूरी प्रतिबंधों तथा अन्य कोविड सुरक्षा निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएं क्योंकि जब धार्मिक स्थानों पर लोग आते हैं तो उन्हें अनिवार्य तौर पर मास्क पहन कर आना है। उन्होंने कहा जब तक कोविड का प्रसार रुक नहीं जाता है तब तक प्रदर्शनों को स्थगित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनता की सहूलियत के लिए बस अड्डे व अन्य स्थानों पर मास्क बेचने वाली मशीनें स्थापित की जाएं।
इस बीच मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों से कहा है कि वे सरकारी मेडिकल कालेजों फरीदकोट तथा अमृतसर में प्लाजमा बैंक स्थापित करने की औपचारिकताओं को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 11301 तक पहुंच चुका हैं तथा 269 मौते हुई हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कोविड नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
 

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