नोएडा । प्लास्टिक और पॉलीबैग के प्रयोग पर फिर सख्ती होने जा रही है। अब इसके लिए प्लास्टिक और पॉलीबैग मिलने पर जुर्माना भी तय कर दिया गया है। पॉलीबैग मिलने पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकेंगे। 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिले में प्लास्टिक और पॉलीबैग के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए जुर्माने का नियम भी तय कर दिया है। राज्यपाल ने इसको मंजूरी भी दे दी है। शासन के निर्देश के अनुसार, अब जुर्माने की राशि प्लास्टिक के वजन के हिसाब से तय होगी। 100 ग्राम तक प्लास्टिक और पॉलीबैग मिलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच किलो पर 10 हजार रुपये और इससे अधिक मात्रा में प्लास्टिक मिलने पर 25000 रुपये जुर्माना लगेगा। गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी तीनों- नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों और जिला प्रशासन ने प्लास्टिक और पॉलीबैग के खिलाफ पिछले साल जमकर अभियान चलाया था। लॉकडाउन के बाद से इस अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसको लेकर जल्द अभियान चलेगा।
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प्लास्टिक और पॉलीबैग के इस्तेमाल पर लगेगा 25 हजार तक जुर्माना