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 मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर सख्ती

 मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर सख्ती

नई दिल्ली । कोरोना काल में राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 15 जून से 31 जुलाई के बीच दिल्ली पुलिस ने लगभग एक लाख चालान काटे हैं। इस दौरान 15 पुलिस जिलों में 97,417 चालान काटे गए। कुल काटे गए चालान में से बाहरी जिले में अधिकतम 9,524 चालान जारी किए गए, इसके बाद दक्षिण जिला में 9,417, दक्षिण-पूर्व जिले में 7,724 और पश्चिम जिले में 7,507 चालान शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि मास्क न पहनने पर दिल्ली में काटे गए कुल 83,393 चालान में से दक्षिण जिले में 9,234, बाहरी जिले में 8,063, उत्तरी जिले में 6,550, दक्षिण-पूर्वी जिले में 6,189 और पश्चिमी जिले में 5,980 और नई दिल्ली में 3,173 चालान किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोवीड-19 को रोकने के लिए स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया था, जिसमें क्वारंटाइन नियमों का पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, सार्वजनिक या कार्यस्थलों में फेस मास्क न पहनना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करना शामिल है। 
पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये का जुर्माना और बार-बार अपराध करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए कुल 1,657 चालान जारी किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पश्चिमी जिले में 305 चालान, बाहरी जिले में 254, शाहदरा में 228 और दक्षिण-पश्चिम जिले में 149 अन्य लोगों के लिए जारी किए गए थे। पुलिस ने कहा कि सबसे कम पांच चालान जिले दक्षिणी जिले में जारी किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के लिए पुलिस द्वारा 12,367 लोगों पर जुर्माना लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम जिले में अधिकतम 1,565 चालान जारी किए गए, बाहरी-उत्तरी जिले में 1,457, दक्षिण-पूर्वी जिले में 1,388 और पश्चिमी जिले में 1,222 लोगों के चालान किए गए। दिल्ली पुलिस ने 15 जून से अब तक जरूरतमंदों को 1,56,817 मास्क वितरित किए हैं।
 

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