नई दिल्ली। कोविड महामारी के बीच चुनाव किस तरह होंगे और नामांकन से लेकर वोटिंग के दिन तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन किस तरह होगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने विस्ततृत गाइडलाइंस जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुदध कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि आयोग ने 65 साल के तक बुजूर्ग को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का आदेश विपक्षी दलों के विरोध के कारण वापस ले लिया है।
सूत्रों के अनुसार राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव अधिकतम एक या दो चरणों में चुनाव हो सकते है। राज्य में नये विधानसभा का गठन 28 नवंबर से पहले हर हाल में होना है। अगर इस सीमा के अंदर चुनाव नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल रैली, रोड शो या घर-घर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे लेकिन इन सभी में कोविड को देखते हुए कड़े नियमों का पालन करना होगा। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है।
इस तरह होंगे बिहार में चुनाव:
ऑनलाइन नोमिनेशन होगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा होगी। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा। लेकिन इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे। जन-संपर्क अभियान में घर-घर अधिकतम पांच लोगों को अनुमति होगी। होम मिनिस्ट्री कोविडी सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति देगी। साथ ही पब्लिक रैली सोशल डिस्टेसिंग के साथ होगी। कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पूर्व में तय होगी। इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। वोटिंग से पहले वोटरों को दस्ताने दिये जाएंगे। हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होगा। इसे चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। अगर किसी वोटर का तापामान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दिय जाएगा। वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम सात टेबल लग सकेंगे।