नई दिल्ली । दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण जल्द ही बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द अधिसूचना जारी करने जा रही है। नई ई-वाहन नीति के तहत ई-वाहन खरीदने के सात दिन के अंदर उसपर मिलने वाली सब्सिडी की राशि आपके खाते में आ जाएगी। यह सब्सिडी कैशलेस नहीं जीपे कैश व्यवस्था पर होगी। दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के मुताबिक हमने ई-वाहन नीति को लागू कराने पर काम शुरू कर दिया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि वाहन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी कम से कम समय में खरीदार तक पहुंचाना। परिवहन विभाग को जल्द से जल्द वाहन पंजीकरण और सब्सिडी को लेकर अधिसूचना जारी करने को कहा गया है। उम्मीद है कि दस दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। शाह ने कहा कि सब्सिडी के लिए लोगों को चक्कर नहीं लगाना होगा। यह व्यवस्था सिर्फ निजी नहीं बल्कि व्यावसायिक वाहनों पर भी लागू होगी। सब्सिडी की स्कीम कैशलेस नहीं बल्कि पे कैश व्यवस्था पर होगी। मसलन वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को पहले पूरी रकम डीलर को देनी होगी। साथ ही सब्सिडी पाने के लिए अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और स्थानीय पता देना होगा। एक बार वाहन पंजीकृत होने के सात दिन बाद सब्सिडी का पैसा कार मालिक के खाते में आ जाएगा। दस्तावेज विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी कार डीलर की होगी। वाहन मालिक को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार की ई-वाहन पर दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से अलग होगी। दिल्ली सरकार की ई-वाहन पॉलिसी में इसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने कार पर 1.5 लाख, दोपहिया पर 30 हजार, ई-रिक्शा पर 30 हजार और मालवाहक वाहन पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के फेम स्कीम दो से अलग होगी। इसके अलावा अगर कोई पुराने वाहन को स्क्रैप करके ई-वाहन खरीदता है तो उसे अलग से स्क्रैप इंसेटिव भी दिया जाएगा।
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ई-वाहन खरीदने पर सात दिन में आएगी सब्सिडी पंजीकरण होगा मुफ्त