बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना स्थित एक अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने गांधी की उस टिप्पणी के चलते यह मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाले हर व्यक्ति को कथित तौर पर चोर बताया था। सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ यह आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा ५०० के तहत पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने १३ अप्रैल को बेंगलुरु से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान अपने भाषण में मोदी उपनाम वाले हर व्यक्ति को चोर बताया था, जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है और यह एक अपराधिक कृत्य है। उपमुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मुकदमे में गवाह के तौर पर बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और नितिन नविन ने हस्ताक्षर किए हैं। कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर कोर्ट की तरफ से तलब किया जाए। उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा चलाकर सजा दी जाए।