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 ऑटोमोबाइल फर्नीचर ज्वैलरी शोरूम  लाइसेंस शुल्क की दरों में  तीन गुना वृद्धि

 ऑटोमोबाइल फर्नीचर ज्वैलरी शोरूम  लाइसेंस शुल्क की दरों में  तीन गुना वृद्धि

नई दिल्ली । ऑटोमोबाइल, फर्नीचर कारपेट, ज्वेलरी शोरूम और वेयर हाउस सहित अन्य भंडारण लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि कर दी गई है। अब शोरूम के संपत्ति मालिक को 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की बजाय 144 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से लाइसेंस फीस देनी होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि भंडारण लाइसेंस शुल्क की दरों के प्रस्ताव को सदन की बैठक में पास कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लाइसेंस शुल्क में किए गए संशोधन को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है। ए तथा बी श्रेणी के ट्रेड परिसर में जिस शोरूम का स्थान 250 वर्गमीटर है या उससे अधिक है तो उसे 50 रुपए वर्ग मीटर की बजाय अब 144 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से लाइसेंस शुल्क देना होगा, जो करीब 57 हजार रुपए होगा। इसी तरह सी तथा डी श्रेणी की संपत्ति मालिक को 115 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाइसेंस फीस चुकानी होगी,जो 46 हजार रुपए होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि ई, एफ, जी तथा एच श्रेणी के संपत्ति मालि को अब 50 रुपए की बजाय 86 रुपए प्रति वर्ग मीटर से लाइसेंस फीस देनी होगी जो करीब 34 हजार 500 रुपए होगी। लाइसेंसिग विभाग के अधिाकारियों का कहना है कि जिस तरह से निगम की आर्थिक स्थिति बनी हुई है उसे लेकर आय बढ़ाने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इस कड़ी में लाइसेंस फीस दरों को बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश का कहना है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर ही ट्रेड परिसरों की श्रेणी के अनुसार ही लाइसेंस शुल्क दरों में संशोधन किया गया है। इस प्रस्ताव को चार दिन पहले सदन की बैठक में पास कर दिया है। लाइसेंस शुल्क फीस एक अप्रैल 2020 से वसूली जाएंगी।
 

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