नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेजी से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट ने सोमवार को चिंता जाहिर की। कोर्ट ने सरकार को कोरोना जांच की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा है ताकि गैर लक्षण वाले व्यक्ति निजी लैब में अपनी जांच करवा सके। जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की पीठ ने कहा कि इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथा ही पीठ ने दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के भीतर सभी अंतरराज्यीय बस अड्डा जैसे आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सरायकाले खां पर प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए कोरोना जांच शिविर लगाने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की बस अड्डे पर ही कोरोना की जांच होना चाहिए। दिल्ली में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 1358 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस दौरान जांचे गए कुल 9.43 फीसदी सैम्पल पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को आए नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमित का कुल आंकड़ा बढ़कर कर 174748 हो गई है। इनमें से 1507 मरीजों को छुट्टी दी गई। वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अभी तक 155678 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4444 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
रीजनल नार्थ
दिल्ली के सभी बस अड्डों पर हो कोरोना जांच की सुविधा : हाईकोर्ट