नई दिल्ली । दिल्ली में बुधवार से पब-बार खुलने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के आधार पर स्टैडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी जारी की है। जिसके तहत कहा गया है कि बार या पब की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही वहां बैठने की इजाजत होगी। 9 सितंबर से होटल, रेस्तरां, बार और क्लब खोल दिए जाएंगे। हालांकि इन्हें 30 सितंबर तक के लिए ट्रायल बेसिस पर खोला जाएगा। एसओपी के मुताबिक, बार और पब में स्टाफ के सिर्फ उन लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आप पब या बार में प्रवेश कर पाएंगे। कंटेनमेंट ज़ोन में आने वाले बार, पब और क्लबों को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। एंट्री गेट व अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर स्टैंड लगाए जाएंगे। केवल बिना लक्षण वाला स्टाफ ही रखा जाएगा और उसको भी ग्लव्स, फेस मास्क पहनने के साथ लगातार हाथों को साफ करना होगा। इन सबके अलावा 4 जून को केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होटल और रेस्टोरेंट के लिए जारी किए थे उनका भी पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं उस क्लब होटल या रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर या मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और होटल रेस्टोरेंट या क्लब या रेस्टोरेंट सील भी किया जाएगा। एक्साइज लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
रीजनल नार्थ
दिल्ली में पब और बार 50% लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था