इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह घूम रही है कि लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद फॉर्म 7 भरकर मतदान कर सकते हैं, जो पूरी तरह से गलत है. चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मतदान के दिन वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है. मतदान के दौरान अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वे लोग चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए अन्य 11 प्रकार के पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर मतदान कर सकते हैं. इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं कि फॉर्म 7 भरकर मतदान कर सकते हैं.