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मानहानि मामले में निरुपम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति को जारी किया नोटिस

 मानहानि मामले में निरुपम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति को जारी किया नोटिस

टीवी चैट शो के दौरान टीवी कलाकार और भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवाद में फंसने के बाद दर्ज किए गए मानहानि केस में संजय निरुपम ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति ईरानी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे दो हफ्ते में जवाब मांगा है। 
वहीं मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने संजय निरुपम से सवाल करते हुए कहा कि आप टीवी डिबेट में क्यों जाते हैं? जब वहां लडाई हो जाती है तो आप कोर्ट चले जाते हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय निरुपम के खिलाफ स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मामले को जारी रखा था, जिसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि साल 2012 में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक टीवी शो के दौरान स्मृति ईरानी पर निजी बयानबाजी की और उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जिसके चलते संजय निरुपम के ऊपर मानहानि का मामला बनता है। सन 2012 में एक टीवी डिबेट शो में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर निजी बयानबाजी करते हुए उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। 
जिसके बाद शो के दौरान ही दोनों के बीच काफी बहस हुई थी। इस पूरे वाकये के बाद स्मृति ईरानी और संजय निरुपम ने एक-दूसरे के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सन 2018 में दिल्ली की हाईकोर्ट ने माना था कि टीवी शो के दौरान स्मृति ईरानी के खिलाफ दिए संजय निरुपम की बयानबाजी बेहद आपत्तिजनक और निजी थी। इसलिए उन पर मानहानि का केस बनता है।
अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर मानहानि का केस चलता रहेगा, जबकि भाजपा नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ दर्ज केस को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्मृति ईरानी ने कोर्ट का धन्यवाद कहते हुए कहा था कि 'लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।'

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