मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएमसी को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको और समय क्यों चाहिए। बता दें कि कंगना ने अपने ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोडफ़ोड़ के खिलाफ याचिका लगाकर हर्जाने की मांग की थी। मामले में 25 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। जस्टिस एसजे काठवल्ला और जस्टिस आरआई छागला की बेंच ने कहा कि मानसून में आपने (बीएमसी) कार्रवाई की। ऐसे में और ज्यादा दिन सुनवाई नहीं टाल सकते। आपने कार्रवाई करने में बहुत तेजी दिखाई, अब जवाब देने में सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है।
याचिकाकर्ता के वकील 25 सितंबर से इस केस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। बेंच ने बीएमसी के अधिकारी और राउत को अगले मंगलवार यानी 29 सितंबर तक अपना पक्ष लेकर कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बीमएसी ने कंगना की पाली हिल स्थित प्रॉपर्टी को अवैध निर्माण बताते हुए 9 सितंबर को तोडफ़ोड़ की थी। इसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हर्जाने की याचिका लगाई थी। 22 सितंबर को हाईकोर्ट ने मामले में बीएमसी अधिकारियों और शिवसेना सांसद को पार्टी बनाने के निर्देश दिए थे।
मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद : कंगना
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कंगना ने ट्वीट किया कि माननीय हाईकोर्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुंबई की बरसात में मेरा घर गिर रहा है। आपने मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतना सोचा, यह मेरे लिए बहुत है। मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद। मुझे वह सब वापस मिल गया, जो मैंने खोया था।Ó
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अभिनेत्री कंगना की अर्जी पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकारा