नई दिल्ली । राजस्थान सरकार ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को 31 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश देते हुए अनलॉक-5.0 दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देश 1 अक्टूबर को लागू हुए हैं। राज्य सरकार ने कोविड -19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, स्कूलों, कॉलेजों में नियमित कक्षाओं के निलंबन को जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार के अनलॉक दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 50% टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में बुलाया जा सकता है और कक्षा 9 से 12 के छात्रों को कंटेंमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में जाने की अनुमति होगली, लेकिन केवल अभिभावकों की लिखित सहमति से। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार क्रमबद्ध तरीके से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के संबंध में निर्णय लेगी। यह निर्णय संबंधित स्कूल प्रबंधन के साथ परामर्श करके लिया जाएगा, जो कि स्थिति के आकलन के आधार पर है। हालांकि, इसने 15 अक्टूबर से केवल अनुसंधान विद्वानों द्वारा आवश्यक प्रयोगशाला कार्यों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी धाराओं में नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने अपने अनलॉक 5 दिशानिर्देशों के तहत आर्थिक गतिविधियों के चरणबद्ध पुन: आरंभ के भाग के रूप में उन्हें खोलने के लिए केंद्र सरकार के बावजूद 31 अक्टूबर तक मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है।
रीजनल नार्थ
राजस्थान में अनलॉक-5.0, 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल,कॉलेज, सिनेमाहाल