मुंबई, । पिछले साढ़े ६ महीने से शटरडाउन रहे होटेल्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार को ‘मिशन बिगन अगेन’ के तहत आज सोमवार से ५० प्रतिशत की क्षमता से शुरू होने जा रहा है. कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर अन्य क्षेत्र में शुरु होने वाले रेस्टोरेंट और बार के लिए पर्यटन विभाग ने एसओपी जारी की है. बता दें कि ३० सितंबर को राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी थी. हालांकि राज्य सरकार ने इन सबको शुरू करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक रेसोटोरेंट और बियरबार में ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. सिर्फ भोजन के समय ही मास्क हटाने की छूट होगी. रेस्टोरेंट-बार के प्रवेश द्वार पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी. जिसके तहत ग्राहकों के शरीर का तापमान, सर्दी और खांसी के लक्षणों की जांच की जाएगी. जिनका तापमान सामान्य होगा और सर्दी और खांसी नहीं होगी उन्हीं को रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाएगा. ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग दरवाजा बनाने के लिए कहा गया है. रेस्टरूम और हैंडवास वाले क्षेत्र की नियमित साफ सफाई करनी होगी. सरकार के निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट को ग्राहकों की सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकारी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करानी होगी. रेस्टोरेंट और बार में सीसीटीवी कैमरे को सक्रिय रखना जरूरी होगा. खाने की लिस्ट में सलाद जैसे कच्चे और ठंडे खाद्य पदार्थों के बजाय पके हुए भोजन को ही शामिल करना होगा. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि बिल के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना होगा. नकदी को संभालने के दौरान जरूरी सतर्कता बरतनी होगी. सभी रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है. रेस्टोरेंट के काउंटर पर प्लेक्सि ग्लास स्क्रिन लगाना होगा.
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महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे रेस्टॉरेंट और बार