मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने वीडियो शेयरिंग एप्प टिक टॉक से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। टिकटॉक की वकालत करते हुए कोर्ट में अरविंद दातर ने तर्क दिया है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है जो वैधानिक रूप से मान्य हो, लेकिन न्यायिक रूप से पूर्ण न हो। टिक टॉक एप्प पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है बल्कि उपयोगकर्ता को सुरक्षित और जागरुक करना जरूरी है। टिक टॉक एप्प बि प्रतिबंध हटने की वजह से कंपनी को लिए बड़ी राहत मिली है क्योंकि एप्प प्रतिबंध से कंपनी को हर दिन पांच लाख डॉलर (लगभग 3.49 करोड़ रुपए) का नुकसान हो रहा था। कंपनी के मुताबिक भारत में 300 मिलियन (30 कोरड़) उपयोगकर्ता हैं। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट के टिक टॉक प्रतिबंध होने के फैसले बाद गूगल और एप्पल ने एप्प को प्ले स्टोर और एप्प स्टोर से हटा लिया था लेकिन अभी तक एप्प प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर आई नहीं आया है लेकिन जल्दी ही एप्प डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।