नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से बचाने के लिए गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू हो जाएगा। इसके साथ ही डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जेनरेटर के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक के लिए पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नोएडा में हालांकि अभी असमंजस है। जिलाधिकारी की ओर से गाइडलाइन के लिए शासन को पत्र लिखा गया है, अब बस जवाब का इंतजार है। नियम के उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा, जिसका आकलन पर्यावरण को हने वाले नुकसान के आधार पर होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियत्रणम बोर्ड के मुताबिक 50 टीमें 15 अक्तूबर से लेकर 28 फरवरी तक प्रदूषण की रोकथाम के उपाय देखेंगी। ये टीम दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों का दौरा करेगी। प्रदूषण गतिविधियों के खिलाफ कड़ी नजर रखेगी। इसका फीडबैक एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। ग्रैप को लेकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के चलते दिल्ली में इन नियमों को उतनी सख्ती से लागू करना मुमकिन नहीं होगा जैसे वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में आने के बाद ऑड ईवन। इसी तरह निर्माण कार्यों पर रोक लगाना, क्योंकि पहले की लॉकडाउन के वजह से काम काफी प्रभावित हो चुके हैं। बड़े प्रोजेक्ट में लगी एजेंसियों और मजदूरों को इससे बड़ा झटका लगेगा।
रीजनल नार्थ
दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई और जहरीली