भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थी अस्थायी प्रचार कार्यालय खोल सकते है। अस्थायी प्रचार कार्यालय किसी धार्मिक स्थल, शासकीय संस्थान या अस्पताल के परिसर में खोलने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में भी ऐसा कार्यालय नहीं खोला जा सकता। ऐसे कार्यालयों पर संबंधित राजनैतिक दल का केवल एक झण्डा एवं 4 गुणा 8 फीट का एक बैनर लगाने की अनुमति आयोग द्वारा दी गई है। अस्थायी प्रचार कार्यालय पर किया गया पूरा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोडा जाएगा।