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 मीडिया में लीक न हो सिरो सर्विलांस की रिपोर्ट : हाईकोर्ट

 मीडिया में लीक न हो सिरो सर्विलांस की रिपोर्ट : हाईकोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने  केजरीवाल सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चौथे सिरोलॉजी सिरो सर्विलांस की रिपोर्ट मीडिया में तब तक लीक न हो, जब तक कोर्ट में न आ जाए। राजधानी में किए गए चौथे सिरोलॉजी की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की पीठ ने लोगों को कोरोना जांच का परिणाम बताने में हो रही देरी पर भी नाराजगी जाहिर की। पीठ ने कहा कि जांच के परिणाम संबंधित लोगों को 24 घंटे के भीतर मिल जाने चाहिए, लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। पीठ ने कहा कि एक अदालत कर्मी को उनकी कोर्ट कोरोना रिपोट 4 दिन बाद मिला। पीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि दोबारा इस तरह की परेशानी किसी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले, दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता सत्यकाम ने न्यायालय को बताया कि चौथे सिरोलॉजी सर्विलांस 22 अक्तूबर को समाप्त होगी और एक सप्ताह बाद रिपोर्ट सामने आएगी। सत्यकाम ने पीठ को बताया कि उनके वरिष्ठ प्रोफेसरों में से एक जिन्हें सिरोलॉजी सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना है वह कोरोना से पीड़ित है। पीठ ने इसके बाद मामले की सुनवाई 11 नवंबर तय करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई से पहले रिपोर्ट मीडिया में लीक नहीं हो। सरकार ने पीठ को बताया था कि 1 से 7 सितंबर के बीच दिल्ली में किए गए सिरो सर्वेक्षण में राजधानी के नागरिकों में कोरोना संक्रमण के एंटीबॉडी की प्रसार करीब 29 फीसदी की तुलना में सितंबर में 25 फीसदी रह गई। हाईकोर्ट ने भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद (आईसीएमआर) से कोरोना बीमारी की जांच ‘फेलुदा’ की स्थिति के बारे में जवाब मांगा है। इस जांच की मार्केटिंग टाटा संस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आईसीएमआर से अभी मंजूरी नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।
 

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