मुंबई । रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट करने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उनके निवास पर पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने कथित तौर पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353,504 और 34 के तहत एनएम जोशी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने पर फटकार लगाई।
‘रिपब्लिक टीवी' के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उनके घर पर उनके साथ बदसलूकी की। वरिष्ठ पत्रकार को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वह साल 2018 का है। साल 2018 के मई महीने में इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाइक औऱ उनकी मां कुमुद नाईक ने अलीबाग के अपने घर में खुदकुशी की थी। मरने के पहले अन्वय ने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। उनमें से एक नाम अर्नब गोस्वामी का भी था।
अर्नब पर आरोप था कि उन्होंने दफ़्तर का काम करवाने के बाद उनके 83 लाख रुपये नहीं दिए। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। राज्य में सरकार बदलने के बाद पीड़ित परिवार ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया और न्याय की गुहार लगाई। मई महीने में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने जांच सीआईडी को सौंप दी। इसी मामले में आज सुबह अलीबाग पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया।
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महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में अर्नब के खिलाफ एक और प्राथमिकी