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 निगम ने कश्मीरी विस्थापितों का वर्ष 2019 तक का गृहकर माफ किया

 निगम ने कश्मीरी विस्थापितों का वर्ष 2019 तक का गृहकर माफ किया

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में कश्मीरी विस्थापितों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। इन लोगों का वर्ष 2018-19 तक का गृहकर माफ किया गया है। वहीं, वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के हाउस टैक्स पर लगे ब्याज और जुर्माना राशि को भी माफ कर दिया गया है। दक्षिण निगम सदन की बैठक में स्थायी समिति के सदस्य भूपेंद्र गुप्ता ने सदन के पटल पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि वर्ष 1990 में हुई हिंसात्मक घटना में कश्मीर से विस्थापित होने के बाद अनेक परिवार दिल्ली में शरणार्थी शिविरों में आकर रहने लगे थे। कई साल तक शिविरों में दुर्दशापूर्ण जीवन जी रहे इन लोगों को उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर डीडीए ने एक कमरे का फ्लैट आवंटित किया था। इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए शहरी विकास मंत्रालय तथा डीडीए ने मिलकर इनकी सारी किश्तें माफ कर दी थीं। बताया गया है कि दक्षिण निगम ने इन कश्मीरी विस्थापितों से फ्लैट आवंटन की तिथि से अब तक का हाउस टैक्स वसूलने की मांग की। जबकि, इनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। प्रस्ताव में कश्मीरी विस्थापितों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका हाउस टैक्स वर्ष 2018-19 तक माफ करने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के हाउस टैक्स पर लगे ब्याज और जुर्माना राशि को भी माफ किया जाए। नेता सदन नरेंद्र चावला का कहना है कि सदन की बैठक में महापौर अनामिका ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
 

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