नई दिल्ली । दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 2000 रु। का चालान तो था ही, अब सरकार ने कोरोना से जुड़े कुछ और नियमों को लेकर भी 2000 रु। के चालान का आदेश दे दिया है। 19 नवंबर को दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उपराज्यपाल से मिलकर यह फैसला ले लिया गया है।
लेकिन अब मास्क नहीं लगाने के साथ-साथ कुछ नियमों के उल्लंघन करने पर 2000 रु। का चालान होगा।
ये नियम इस प्रकार हैं।
1। मास्क ना लगाना
2। क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करना
3। देह से दूरी का पालन ना करना
4। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना
5। सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना
उधर कोरोनावायरस को देखते हुए दिल्ली की शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाकर अधिकतम 50 करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर दिल्ली होईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर वो इतने दिनों बाद यह फैसला क्यों कर रहे थे? दरअसल, दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर को जारी की गई अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि दिल्ली में अब शादियों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बीते दो हफ्तों में दिल्ली में कोविड संक्रमण के मामलों और बढ़ती मौतों की संख्या के बाद मंगलवार को सरकार ने शादियों में आने वाले लोगों की संख्या 50 कर दी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल उठाते हुए पूछा कि 'शादियों में आने वाले लोगों की संख्या घटाने में इतनी देरी क्यों? आपने 18 दिनों का इंतजार क्यों किया? इस दौरान कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई?' कोर्ट ने पूछा, 'आपकी अब नींद खुली? जब हमने आपसे सवाल पूछा तो आप असहाय हो गए।'
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क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी दिल्ली में होगा चालान