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 शौविक चक्रवर्ती को राहत, ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं बनता 

 शौविक चक्रवर्ती को राहत, ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं बनता 

नई दिल्ली । अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत देने वाली अदालत ने कहा है कि उन पर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं बनता है। सितंबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया था। रिया को 28 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत मिल गई थी, जबकि शौविक की बेल कई बार खारिज हुई थी। हाल ही में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बेल दी थी। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने शौविक पर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फाइनेंसिंग के आरोपों को खारिज किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने शौविक पर सेक्शन 27 ए (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट) के तहत लगे आरोपों को खारिज कर दिया। धारा के तहत आरोप साबित होने पर दोषी व्यक्ति को 20 साल तक की जेल हो सकती है।रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी पर सेक्शन 27ए के तहत केस लगाया गया है, लेकिन उन पर यह चार्ज लागू नहीं होते। यहीं नहीं अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए ही यह फैसला लिया है। 
दरअसल रिया चक्रवर्ती की बेल को मंजूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोपों को खारिज किया था। अदालत ने कहा था कि ड्रग्स रखने का अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने अवैध ड्रग तस्करी में हिस्सा लिया था या फिर उसके लिए फाइनेंसिंग की थी। इसी को आधार बनाते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बेल दी थी। 
 

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