लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के लिये नई बार लाइसेंस स्वीकृति नियमावली-2020 को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत अब एक ओर आबकारी विभाग की बार लाईसेंस नियमावली का सरलीकरण किया गया है। तो दूसरी ओर प्रदेश में हवाई अड्डों के लाउन्ज और विशेष ट्रेनो के साथ घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्रूज में भी बार लाईसेंस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हर एक बार और क्लब लाइसेंस की जियो टैंगिग कराते हुए पारदर्शिता के लिये आवेदन की प्रक्रिया को भी आँनलाइन कर दिया गया है।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि अब शासन स्तर के अनुमोदन और कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को समाप्त कर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है। जिला स्तरीय बार समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मंडलाय़ुक्त के समक्ष अपील करने की भी व्यवस्था की गई है। अनुमोदन की कार्रवाई का विक्रेन्द्रीकरण करते हुए ट्रांजेक्शन स्टारों की संख्या 28 से घटकर 9 रह जायेगी। जिससे मेहमानदारी उधोग को जल्द लाइसेंस स्वीकृति मिलने के साथ राजकोष की आय में भी वृद्धि होगी। भूसरेड्डी ने बताया कि अब आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के बाद लाइसेंस की फीस जमा करने के समय तक रेस्टोरेंट संचालन अनिवार्य किया गया है। बार लाइसेंस के लिये परिसर का न्यूनतम कुर्सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर और न्यूनतम लोगों के बैठने की अनिवार्यता रखी गई है। अब 500 मीटर के अंदर निजी या वैलेट पार्किंग के साथ वाशरूम की व्यवस्था होने का प्रावधान कर दिया गया है। भूसरेड्डी के मुताबिक ‘किसी विशेष आयोजन के लिये समारोह बार पूर्वान्ह 8 बजे रात से 12 बजे तक निरंतर 6 घंटे की अवधि के लिये आँनलाइन जारी किये जायेंगे। जिसे अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर लाइसेंस अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से रात 1 बजे तक किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान शराब की बिक्री बढाने के लिये मदिरापान की प्रतियोगिता जैसे कार्यो में संलिप्तता मिलने पर पहली बार 25 हजार दूसरी बार 50 हजार और तीसरी बार बार लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने का भी प्रवधान किया गया है।’
रीजनल नार्थ
बार लाइसेंस नियमावली 2020 को मिली मंजूरी -यपी में अब एयरपोर्ट, ट्रेन और क्रूज में भी खुलेंगे बार