भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) के तहत होम लोन की सीमा बढ़ा दी है। अब ज्यादा होम लोन लेने पर ब्याज दर अधिक नहीं होगी। आरबीआई ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आरबीआई के इस फैसले के तहत 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों और उससे ज्यादा है के लिए 35 लाख रुपए की लोन सीमा हो जाएगी। इससे पहले इन शहरों के लिए 28 लाख रुपए तक के ही लोन की सीमा थी। हालांकि इसकी शर्त यह है कि मकान की कुल लागत 45 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जिन इलाकों की आबादी 10 लाख से कम है वहां के लिए आरबीआई ने बैंकों को यह सीमा 25 लाख रुपए तक करने का निर्देश दिया है जो पहले 20 लाख रुपए थी। यहां की शर्त यह है कि मकान की कुल लागत 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश के विकास में योगदान के लिए बैंकों को आरबीआई की तरफ से एक लक्ष्य दिया जाता है। इसके तहत उन्हें तय सेक्टर्स को रियायती दरों पर लोन देना होता है। इसे ही पीएसएल कहते हैं। नए फैसले के बाद अगर आप घर खरीद रहे हैं तो इस मूल्य सीमा के अंदर घर खरीदने पर ही होम लोन पीएसएल के दायरे में आएगा।