नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट फंडिंग मामले में बैंकों के आला अधिकारियों को कोर्ट रिसीवर के साथ बैठक कर ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट रिसीवर ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ को सोमवार को बताया कि अभी तक बैंकों की ओर से प्रोजेक्ट फंडिंग के मामले में कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। बैंकों की ओर से टालमटोल वाला रवैया अपनाया जा रहा है। बैंकों के रवैये पर कोर्ट रिसीवर ने कहा कि बैंकों के वकील अदालत में सुनवाई के दौरान में जो कुछ बोलते हैं, बैंक अधिकारियों का रुख उससे अलग होता है। यही वजह है कि बैंक अधिकारियों से साथ बैठक होने के बावजूद बातचीत नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बैंक को तमाम दस्तावेज भी मुहैया कराए गए हैं।
पीठ ने कहा कि आईबीए और बैंक के अधिकारियों को कोर्ट रिसीवर के साथ इस मामले को लेकर सकारात्मक बैठक करने की जरूरत है। पीठ ने सुनवाई 18 जनवरी के लिए स्थगित करते हुए बैंक को अगली सुनवाई पर प्रोजेक्ट फंडिंग के बारे में प्रस्ताव लेकर आने के लिए कहा है। गत 23 नवंबर को हुई सुनवाई में पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब आम्रपाली के प्रोजेक्ट को कोर्ट देख रहा है और आम्रपाली की पूरी संपत्ति कोर्ट रिसीवर के पास आ गई है। इसलिए बैंकों के मन में किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए।
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आम्रपाली केस: सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कोर्ट रिसीवर के साथ बैठक करने को कहा