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बालात्कार कर हत्या के आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड की सजा

बालात्कार कर हत्या के आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड की सजा

करीब दो साल  पहले नाबालिग बालिका के साथ  बलात्कार कर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी मनोज प्रजापति को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय ने दोहरे मृत्युदंड ( फांसी) की सजा सुनाई है।मप्र लोक अभियोजन भोपाल की जनसम्पर्क अधिकारी सुधाविजय सिंह भदौरिया ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक ०४/०७/२०१७ को सुबह १० बजे नाबालिग बालिका विद्यालय पढने गयी थी और घर वापस न आने पर बालिका के पिता ने बालिका के गुम होने की सूचना थाना पनिहार जिला ग्वालियर को दी | दिनांक ०५/०७/२०१७ सुबह ०६:०० बजे बालिका की लाश मिली जिसकी सूचना मृतिका नाबालिग बालिका के पिता ने थाना पनिहार को दी जिस पर से थाना पनिहार ने मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट लेख की जिस पर से मर्ग कायम कर जांच की गयी तथा जांच के दौरान लाश का नवशा पंचायतनामा व मृतिका का शव परीक्षण कराया गया तथा घटना स्थल से जरूरी साक्ष्य जप्त कर परीक्षण के लिये भेजे गये तथा विवेचना के दौरान आरोपी मनोज प्रजापति के कपडे, बाल, रव्क्त नमूना आदि को भी जब्त कर परीक्षण के लिये भेजा गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान घटना के तथ्य व परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किये गये । साक्षीगण द्वारा अपने कथनों में व्यक्त किया कि मृतिका नाबालिग बालिका को मनोज प्रजापति के साथ घटना दिनांक ०४/०७/२०१७ को दोपहर एक बजे देखा गया तथा मनोज घबराया हुआ था पूछे जाने पर कहा कुछ नहीं। आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी जिसमें स्वेच्छा से स्वीकार किया कि उसने ही मृतिका का बलात्कार कर उसकी हत्या की है।

विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध थाना पनिहार ने अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया | गवाह एवं साक्षियों के बयानों के आधार पर घटना को सत्य मानते हुये
    श्री अशोक शर्मा अपर सत्र न्यायाधीश ने  आरोपी मनोज प्रजापति को उसके द्वारा किये गये घृणतम अपराध के लिये धारा३६६ में १० वर्ष का कारावास व २००० रूपये का अर्थदंड, धारा ३७६(क) भादंवि में मृत्युदंड, धारा ३०२ भादंवि में मृत्युदंड, धारा २०१ भादंवि में ०७ वर्ष का कारावास व २००० रूपये अर्थदंड का दंडादेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी डीपीओ   अब्दुल नसीम के द्वारा की गयी।

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