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धर्मशाला में मैक्लोडगंज बस अड्डे का विवादित ढांचा गिराने के आदेश -सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बरकरार रखे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश   

धर्मशाला में मैक्लोडगंज बस अड्डे का विवादित ढांचा गिराने के आदेश -सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बरकरार रखे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश   

धर्मशाला। सुर्खियों में रहे पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के बस अड्डे का विवादित ढांचा गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बैंच ने बस अड्डे के स्थान पर बनाए गए होटल व रेस्टोरेंट के ढांचे को 2 हफ्ते के भीतर गिराने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता अतुल भारद्वाज ने इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की बैंच ने सिविल अपील पर यह फैसला सुनाया। देश के शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2018 में मामले की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। इसमें गैरकानूनी निर्माण के लिए कई विभागों, संस्थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेवार ठहराया गया था। 
  उन्होंने बताया कि एनजीटी ने बस अड्डे के स्थान पर बनाये होटल कम रेस्टोरेंट के निर्माण पर न केवल रोक लगाई थी, बल्कि गैर कानूनी निर्माण को गिराने के आदेश जारी कर इसके लिए कमेटी गठित भी की थी। आरोप था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार निर्माण करने वाली कंपनी पर पूरी तरह से मेहरबान रही। इससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हुआ। एनजीटी के फैसले के खिलाफ पूर्व सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली थी। एनजीटी ने 2016 में इस सम्बंध में आदेश जारी किया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है।
 

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