आयकर विभाग ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड के यहां मारे गए छापे की कार्रवाई को पूरी तरह से सही ठहराया है। महीने भर पहले आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए दायर याचिका में आयकर विभाग का जवाब आ गया। विभाग का कहना है कि इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन को पूरे देश में कहीं भी कार्रवाई का अधिकार है। इस जवाब पर रिजॉइंडर देने के लिए कक्कड़ के वकील ने कोर्ट से समय मांगा। मामले में अब ग्रीष्मावकाश बाद सुनवाई होगी। याचिका में कक्कड़ का कहना है कि डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन का दफ्तर दिल्ली में है। उन्हें इस तरह से इंदौर में कार्रवाई का अधिकार ही नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद विभाग ने बिना आयोग की अनुमति के कार्रवाई की है।
एडवोकेट नीमा ने बताया कि आयकर विभाग ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। इसमें कार्रवाई को सही बताते हुए कहा है कि डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन को इस तरह कार्रवाई का अधिकार है। इससे किसी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। कक्कड़ की तरफ से गुरुवार को सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने विभाग के जवाब पर रिजॉइंडर देने के लिए समय मांगा। अब इस मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि 7 अप्रैल सुबह करीब 3 बजे डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन दिल्ली की टीम ने कक्कड़ के स्कीम 74 स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की थी। इसमें आयकर विभाग को कक्कड़ के पास से न तो बेहिसाब कमाई मिली, न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज हाथ लगा। आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई को चुनौती देते हुए कक्कड़ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें पूरी कार्रवाई को शून्य घोषित करने की मांग की है। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सुमित नीमा पैरवी कर रहे हैं।
नेशन
आयकर छापे की कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन नहीं ओएसडी कक्कड के मामले में आयकर विभाग का जबाब पेश