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आप विधायक सोमनाथ भारती की कैद की सजा पर रोक

आप विधायक सोमनाथ भारती की कैद की सजा पर रोक


नई दिल्ली । आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट के मामले में भारती को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। भारती ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है।
विशेष जज विकास ढुल ने भारती की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे निपटारे में समय लगेगा, ऐसे में सजा पर रोक लगाई जाती है। अदालत ने भारती को 20 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके व इतनी ही राशि की एक जमानती पेश करने पर जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी तय की है। उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने 23 जनवरी को भारती को आईपीसी की धारा 323, 353, 143 के तहत व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा तीन के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष कैद की सजा के अलावा उन पर कुल राशि एक लाख दो हजार रुपए का जुर्माना किया था।
 

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