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भीड़ ना हो इसलिए 1 फरवरी से सभी के लिए उपनगरीय रेल सेवा- मुख्यमंत्री ठाकरे - मुंबई में कार्यालय समय में सुधार का भी अनुरोध 

भीड़ ना हो इसलिए 1 फरवरी से सभी के लिए उपनगरीय रेल सेवा- मुख्यमंत्री ठाकरे - मुंबई में कार्यालय समय में सुधार का भी अनुरोध 

मुंबई, । कोविड परिस्थितियों के कारण मुंबई में उपनगरीय ट्रेन सेवा केवल सीमित संख्या में यात्रियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन १ फरवरी से कोई भीड़ ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आम यात्रियों के लिए उपनगरीय सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे आम लोगों को पहले जो यात्रा करने में असुविधा हो रही थी वो अब नहीं होगी. आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मुंबई और उपनगरों में विभिन्न कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को अपने काम के घंटे में सुधार करना चाहिए ताकि यह सभी के लिए सुविधाजनक हो. ज्ञात हो कि हाल ही में मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास वर्षा पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि सभी यात्रियों के लिए उपनगरीय सेवाएं शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं होगी और स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जाएगा। 
- कब करें यात्रा
सभी यात्री पहले लोकल से सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और रात 9 बजे से अंतिम लोकल में यात्रा कर सकते हैं।
- कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे
इसका मतलब है कि आम यात्री सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक उपनगरीय ट्रेन सेवाओं से यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस दौरान केवल पहले से निर्दिष्ट श्रेणियों के यात्री यात्रा कर सकेंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सामान्य रूप से सभी के लिए उपनगरीय रेल सेवा सुविधा शुरू करने की आवश्यकता के मद्देनजर, मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों से अपने कार्यालय समय में आवश्यक बदलाव करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुंबई और मुंबई महानगर के सभी आयुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों को भी सूचित किया गया है। 
- रेस्तरां और दुकानों के लिए समय 
 मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में दुकानें और प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक और रेस्तरां रात 1 बजे तक खुले रखे जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानों के लिए कर्मचारियों की अधिकतम 30 प्रतिशत उपस्थिति के साथ-साथ रेस्तरां, फूड कोर्ट के लिए समय-समय पर जारी किए गए एसओपी के अनुसार कार्यान्वयन जारी रहेगा।
 

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