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 असत्यापित खबर साझा करने पर एफआईआर के खिलाफ थरूर  और सरदेसाई  की याचिका पर सुनवाई आज 

 असत्यापित खबर साझा करने पर एफआईआर के खिलाफ थरूर  और सरदेसाई  की याचिका पर सुनवाई आज 

नई दिल्ली । असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता शशि थरूर  और पत्रकार राजदीप सरदेसाई  की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  मंगलवार को सुनवाई करेगा। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में खबर के बाद दर्ज़ इस एफआईआर को चुनौती देने वाली यह याचिका पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश की ओर से दाखिल की गई है। प्रधान न्‍यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
ज्ञात रहे कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में कथित रूप से "गलत" तरीके से खबर फैलाने के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप हैं। 
याचिका में कहा गया है कि इन एफआईआर को रद्द किया जाए। दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई, ‘कारवां' पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरन हिंसा पर ‘‘भ्रामक'' ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
 

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