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अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में पहुंचा शांतनु मुलुक

अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में पहुंचा शांतनु मुलुक

नई दिल्ली । किसान आंदोलन से संबंधित सोशल मीडिया पर 'टूलकिट' शेयर करने में कथित रूप से शामिल होने के मामले में दिशा रवि के साथ सह आरोपी शांतनु मुलुक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की है। शांतनु द्वारा दायर की गई याचिका बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष सुनवाई के लिए आने की संभावना है। शांतनु मुलुक को 16 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से 10 दिनों के लिए ट्रांजिट जमानत मिली थी। शांतनु, दिशा रवि और एक अन्य आरोपी निकिता जैकब के खिलाफ कथित रूप से देशद्रोह समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की एक टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उसकी पुलिस हिरासत आज समाप्त हो रही है। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब फिलहाल ट्रांजिट जमानत पर हैं। पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि और इंजीनियर शांतनु मुलुक से किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर तैयार किए गए 'टूलकिट' गूगल डॉक्यूमेंट की जांच के मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल दफ्तर में पूछताछ चल रही है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने कहा था कि दिशा का मामले में अन्य आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ आमना-सामना कराना है। द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर किए गए 'टूलकिट' गूगल डॉक्यूमेंट की जांच के मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया था, जबकि जैकब और मुलुक को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह 'टूलकिट' तैयार की गई थी। 
 

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