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डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी की आड़ में 290 निवेशकों से 8.11 करोड़ की ठगी

डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी की आड़ में 290 निवेशकों से 8.11 करोड़ की ठगी

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी की आड़ में फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के मामले में रुद्र वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष सह हस्ताक्षरकर्ता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फ्लैट मुहैया करने का झांसा देकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने 290 निवेशकों से 8.11 करोड़ की ठगी की। शाखा के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर ओपी मिश्रा ने कहा है कि आरोपी की पहचान मोहल्ला हरदेव सहाय, धर्मशाला, गाजियाबाद निवासी प्रहलाद अग्रवाल(45) के रूप में हुई है। वह रुद्र वेलफेयर सोसाइटी में कोषाध्यक्ष और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे और सोसाइटी के आमदनी और खर्च पर इसका नियंत्रण था। शाखा को शिकायत मिली थी कि डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर विभिन्न सोसाइटी, बिल्डर्स की ओर से बाजार में फ्लैट मुहैया करवाने के आकर्षक योजनाएं निकाली जा रही है। जिसके तहत कंपनी फ्लैट देने का झांसा देकर निवेशकों के साथ ठगी कर रहे हैं। जबकि डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी को कोई भी लाइसेंस या किसी भी डेवलपर, बिल्डर, सोसायटी, या फिर किसी कंपनी इसके लिए अधिकृत नहीं किया है। छानबीन के बाद शाखा ने वर्ष 2020 में रुद्र वेलफेयर सोसाइटी के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि सोसाइटी के नाम पर कोई भी जमीन नहीं है और न ही सोसाइटी को द्वारका एल जोन में प्रस्तावित परियोजना को विकसित करने का अधिकार ही है। बावजूद सोसाइटी आकर्षक स्कीम का सपना दिखाकर 290 निवेशकों से 8.11 करोड़ की वसूली कर ली है। जांच में यह बात भी सामने आई कि लैंड पूलिंग के संबंध में डीडीए की नीति अभी चल रही है। इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस नीति के संबंध में डीडीए ने कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। शाखा की टीम ने जांच के बाद सोसाइटी के पदाधिकारी भरत खन्ना और पारस अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जबकि प्रहलाद अग्रवाल की तलाश कर रही थी। 25 फरवरी को एक सूचना पर पुलिस टीम ने गाजियाबाद से प्रहलाद को गिरफ्तार किया गया है।
 

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