सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को ट्रिपल तलाक़ का एक नया मामला सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। महिला का आरोप है कि उसके पति ने गैर कानूनी तरीके से उसे तलाक दिया है। महिला ने कोर्ट से तीन तलाक अध्यादेश में कार्रवाई की भी मांग की है। ३२ वर्षीय महिला ने अपने पति पर उसे प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। महिला ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इस तलाक को गैर-कानूनी घोषित किया जाए और तीन तलाक अध्यादेश में कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के भागलपुर बीबी जोहरा नाम की एक महिला को उसके पति ने फोन पर ही तलाक दे दिया था। तलाक बोलने के बाद मुजाहिद ने जोहरा को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने उसका साथ तो दिया नहीं उलटा उसपर दबाव बनाया गया और बच्चों समेत उसे गांव से बाहर करवा दिया। इसके बाद जोहरा ने अपने बच्चों के साथ जगदीशपुर थाने में जाकर पति की करतूतों की लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। जब इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो उसने व्यवहार न्यायालय में जाकर मदद मांगी। गौरतलब है कि सरकार ने ३ तलाक के संबंध में जो ताजा अध्यादेश लाया गया है उसमें ऐसे तलाक को अवैध माना है। अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा की मानें तो फोन पर या वाट्सएप पर दिया तलाक गैरकानूनी है।