प्रदेश में बाढ़ व ओलावृष्टि का प्रबन्धन करने तथा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए कार्ययोजना बनाकर 15 जून तक शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य करना तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुँचाना जिलाधिकारी का दायित्व है।
जितेन्द्र
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बाढ़ व ओलावृष्टि प्रबन्ध कार्ययोजना 15 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश