नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आतंकी आरिज खान दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा। दोषी की सजा पर फैसले के लिए अदालत ने 15 मार्च की तारीख तय की है। जानकारी के अनुसार, 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कोर्ट ने आरिज खान को हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचरियों पर हमला, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को गंभीर रूप से जख्मी करने, आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा एवं दो जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इसके हिसाब से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को इस मामले में सजा हो चुकी है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे।
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मोहन चंद शर्मा की हत्या में आतंकी आरिज खान दोषी करार