गुरुग्राम । गुरुग्राम नगर निगम ने मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। नगर मिगम द्वारा आयोजित एक सामान्य बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्वनी शर्मा ने मीट और चिकिन शॉप बंद रखने का सुझाव रखा था। नगर निगम ने उस नियम का हवाला देते हुए मीट की दुकान एक दिन बंद करना का आदेश दिया, जिसमें हफ्ते में एक दिन सबको अपनी दुकान बंद रखनी होती है। इसके साथ ही नगर निगम की बैठक में मीट लाइसेंस फीस को 5000 रूपए से बढ़ाकर 10000 रूपए किया जाए और अनाधिकृत मीट विक्रेताओं पर लगाए जाने वाली चालान की राशि को 500 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए किया गया। इसके साथ ही 3 बार चालान होने पर संबंधित मीट शॉप को सील किया जाएगा। नगर निगम ने ऐलान किया कि अगर वह सील दुकान को कोई खोलता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। एमसीजी आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने खाने का अधिकार व्यक्तिगत मसला है, किसी को इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। आप मंगलवार को मांस की दुकानों को बंद करने में विश्वास कर सकते हैं, मेरी राय में यह एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं मांस खाता हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं खाती है मैं उसे मजबूर नहीं करता, और वह मुझे मजबूर नहीं करती। इसके बाद एमसीजी के चीफ मेडिकल ऑफिसर आशीष सिंगला ने कहा कि हरियाणा नगर निगम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी नगर निगम सप्ताह के दौरान एक ही दिन मांस की दुकानें बंद कर सकता है, इसलिए इस तरह के निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है।
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गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम का फैसला