जयपुर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने तक के लिए बढ़ा दी है। इससे जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में धारा 144 लगने लगाने की पॉवर मिल गई है। राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर 2 महीने तक ही धारा 144 लगा सकता है। इस वजह से राज्य सरकार निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ोत्तरी करती है।
अधिसूचना के अनुसार आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि 22 मार्च से एक अप्रैल तक बढ़ा दी। राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्दे नजर अवधि बढ़ाई गई है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। 4 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने पिछले एक साल के दौरान धारा 144 की अवधि आठवीं बार बढ़ाई है। अगर कोई व्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है तो अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है।
रीजनल नार्थ
राजस्थान में कोरोना संकट: सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने बढ़ाई -राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 ने जारी कर दिए हैं आधिकारिक आदेश