नैनीताल । हरिद्वार कुम्भ में आने वाले लोगों के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा इस रिपोर्ट को ना लाने के निर्णय को पलट दिया है। मुख्य सचिव ने कोर्ट में कहा है कि कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि केंद्र सरकार की एसओपी का पालन हर संभव तरह कराया जाए। कोर्ट ने मेलाधिकारी को आदेश दिया है कि कुम्भ के अधूरे काम जल्द कराएं और मेलाधिकारी उच्च अधिकारियों के साथ ज्वाइंट निरीक्षण कर 30 मार्च तक रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। वहीं 31 मार्च की सुनवाई में मुख्य सचिव और सचिव वित्त को छूट देते हुए मेलाधिकारी दीपक रावत और आईजी कुम्भ संजय गुंजियाल को कोर्ट में पेश रहने के आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महिलाओं के स्नान घाट में सरकार सुनिश्चित करें कि कोई वीडियो या फोटोग्राफी ना हो। बुधवार को कोर्ट में सरकार ने कुम्भ क्षेत्र के निरीक्षण की रिपोर्ट पेश की जिस पर कोर्ट ने सुधार करने की आवश्यकता बताई है, आपको बता दें कि दुष्यंत मैनाली और सचिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दाखिल कर कोरोना की रोकथाम की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों में जिला निगरानी कमेटी का गठन किया है तो हाई कोर्ट कुम्भ को लेकर चिंतित भी है।
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हाईकोर्ट ने पलटा तीरथ सरकार का फैसला -अब कुंभ आने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूरी