YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

रीजनल नार्थ

आदेश का पालन न करना सुपरटेक को पड़ा भारी

आदेश का पालन न करना सुपरटेक को पड़ा भारी

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश रेरा ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेरा ने कहा कि बिल्डर प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। क्यों न गोल्फ कंट्री जीएच-1, फेज-1ए और गोल्फ कंट्री जीएच-1 फेज-1बी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए? रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि प्राधिकरण ने अपनी बैठक में बताया है कि सुपरटेक की 36 परियोजनाएं पंजीकृत हैं। इनको समय पर पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया है। अधिकांश परियोजनाएं अधूरी हैं। पंजीकरण खत्म होने के बावजूद उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। प्राधिकरण ने इस बात का संज्ञान लिया है। बिल्डर की परियोजनाओं के आवंटी भी शिकायतें कर रहे हैं। प्राधिकरण ने रेरा को बताया कि समूह की ऐसी 20 परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है। वह अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। बिल्डर बकाया पैसा नहीं जमा कर रहा है, जिसके चलते विस्तार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। त्यागी ने बताया कि बिल्डर ने 13 परियोजनाओं के पंजीकरण विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने बताया कि सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट की परियोजना सुपरटेक गोल्फ कंट्री (फेज-1) के पंजीयन विस्तार आवेदन के साथ मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने 105 मामलों में रिफंड करने और 1243 मामलों में आवंटियों को कब्जा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं लेकिन इनका पालन नहीं हुआ है। रेरा ने कहा कि बिल्डर उनके दफ्तर में आकर अपना पक्ष रखे।
 

Related Posts