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यूपी में सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू

यूपी में सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू

लखनऊ । उप्र की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने को हरी झण्डी दिखा दी है। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में पत्र लिख कर स्थिति साफ कर दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके मुताबिक एक फरवरी 2019 में भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए थे, उनके तहत की जाने वाली भर्तियों में यह आर्थिक आरक्षण मिलेगा। शासनादेश में कहा गया कि यूपी सरकार की लोक सेवा वाले पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था एक फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित यानी विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इसके लागू होने से पहले शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
 

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