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दिल्ली की जेल में 5 अप्रैल से कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर लगी रोक

दिल्ली की जेल में 5 अप्रैल से कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर लगी रोक

नई दिल्ली । कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली कारागार विभाग ने फैसला किया है कि वह पांच अप्रैल से जेल में बंद कैदियों से उनके घरवालों की मुलाकात पर रोक लगाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंतरिक मुलाकात की व्यवस्था को कैदियों की सामान्य दिनचर्या के मद्देनजर 20 मार्च को बहाल किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, जेल अधिकारियों ने राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसे फिर से स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कैदियों से उनके वकीलों की मुलाकात की व्यवस्था हालांकि समुचित कोविड ऐहतियातों के साथ जारी रहेगी। कैदियों के लिए टेलीफोन और 'ई-मुलाकात' की सुविधा भी बरकरार रहेगी। दिल्ली कारागार के महानिदेशक, संदीप गोयल ने कहा कि कोविड-19 मामलों के एक बार फिर बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली के कारागार में बंद कैदियों की उनके परिवार के सदस्यों व मित्रों से कराई जाने वाली भौतिक मुलाकात को सोमवार से अगले आदेश तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है। 15 दिन में एक बार फिर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली कारागार विभाग द्वारा साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक दो अप्रैल तक संक्रमित पाए गए 130 कैदियों में से 118 कैदी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं जबकि दो की मौत हो गई जबकि 10 कैदी उपचाराधीन हैं। जानकारी में बताया गया कि कोविड-19 पीड़ित कारागार के 293 कर्मचारी भी अब स्वस्थ हो चुके हैं।  
 

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