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 दिल्ली दंगे के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

 दिल्ली दंगे के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तीन आरोपियों जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टीवी के प्राइम टाइम शो के वीडियो के आधार पर इन तीनों आरोपियों को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 
दरअसल, संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए गए जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच ने यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि इस मामले में पुलिस के पास प्रत्यक्ष, पारिस्थितिकी व वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इन तीनों पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान शाहिद नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। 
पुलिस के आरोप के मुताबिक, तीनों उन लोगों में शामिल थे, जो सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर थे और दूसरी छत पर मौजूद हिंदू समूहों पर फायरिंग और पथराव कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उस प्रक्रिया में, सप्तऋषि भवन की छत ही पर मौजूद शाहिद की गोली लगने से मौत हो गई थी।
 

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