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मेट्रो स्टेशन के पास नई इमारतों में पार्किंग का घटेगा दायरा

मेट्रो स्टेशन के पास नई इमारतों में पार्किंग का घटेगा दायरा

नई दिल्ली । दिल्ली में सार्वजनिक यातायात के अधिक उपयोग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पार्किंग नियमों में बदलाव किए हैं। डीडीए द्वारा किए गए बदलावों के अनुसार दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों और मल्टीलेवल पार्किंग स्थलों के पास बनने वाली नई इमारतों में पार्किंग स्पेस कम किया जाएगा, ताकि लोग अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए मेट्रो स्टेशन और मल्टीलेवल पार्किंग के 500 मीटर से एक किमी के दायरे में बनने वाले भवनों में 10 से 30 प्रतिशत तक कम पार्किंग स्पेस बनाने का प्रावधान किया है। 
दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता होने के बावजूद निजी वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। डीडीए ने दिल्ली अर्बन आर्ट कमीश्न की सहायता से पार्किंग को लेकर नए नियम तैयार किए हैं। जिनमें वाणिज्यिक केंद्रों, कॉलेजों, सामुदायिक हॉल, अस्पतालों, आदि जैसे भवनों की 35 श्रेणियों के लिए पार्किंग की जगह को कम किया गया है। वर्तमान में, पार्किंग मानदंड परिसर के उपयोग पर आधारित हैं। यह देखा गया है कि इमारतों से अधिक वाहन सड़कों पर फैलते हैं, जिससे सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख सड़कों पर अकसर जाम की समस्या रहती है। 
डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए पार्किंग मानदंड मेट्रो नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन और मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर तय किए हैं। इन नियमों के एक बार अधिसूचित होने के बाद, नए नियम उन सभी संपत्तियों पर लागू होंगे जहां निर्माण शुरू नहीं हुआ है, भले ही योजनाओं को स्थानीय नागरिक एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। ऐसे सभी मामलों में जहां योजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, संपत्तियों को संशोधित मानदंडों के अनुसार विकसित किया जा सकता है और संबंधित स्थानीय निकाय को लिखित रूप में सूचित किया जा सकता है। किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नए मानदंडों के अनुसार, मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर के भीतर स्थित एक संपत्ति (आवासीय को छोड़कर) के लिए, पार्किंग स्थान में 30 प्रतिशत की कटौती होगी। 500 मीटर से अधिक और मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर से कम दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए, 15 प्रतिशत की कमी होगी। बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली संपत्तियों के लिए पार्किंग स्थान 10 प्रतिशत काटा जाएगा।
 

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