मुंबई, । मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिकादायर की थी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी. इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सिंह के वकील को कहा था कि क्या आप (सिंह) कानून के ऊपर हैं? हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप जैसा एक सीनियर पुलिस अफसर तक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा. सुनवाई के दौरान दौरान हाई कोर्ट ने सिंह को जमकर फटकार लगाई और यह पूछा था की जब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं होती तब तक सीबीआई जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है. हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने गृहमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? अगर शिकायत नहीं दर्ज होती तो मैजिस्ट्रेट के पास जाते, आप हाईकोर्ट को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बदल सकते. गौरतलब हो कि परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में दावा किया था कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई के बार और रेस्ट्रोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जी.एस.कुलकर्णी की बेंच इस याचिका की सुनवाई कर रहे हैं.
- इन याचिकाओं पर भी आ सकता है फैसला
वरिष्ठ वकील घनश्याम उपाध्याय ने भी एक याचिका फाइल की थी उनकी याचिका में उन्होंने सचिन वाझे, एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी राजू भुजबल, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के खिलाफ एक्टोर्शन के आरोपों को लेकर सीबीआई/ईडी/एनआईए की जांच की मांग की थी. साथ ही कहा यह कि इस मामले में लिप्त लोगों की संपत्ति भी जप्त होनी चाहिए.
- वरिष्ठ वकील जयश्री पाटिल की याचिका
वरिष्ठ वकील जयश्री पाटिल ने भी इसी से मिलती जुलती याचिका को हाईकोर्ट में दायर किया था जिसमे उन्होंने परमबीर सिंह द्वारा गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि परमबीर के लेटर के मुताबिक उन तमाम तारीखों पर अनिल देशमुख के बंगले पर कौन कौन मिलने आया था और उसकी पुष्टि करने के लिए उस बंगले की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है.
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गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला