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महाराष्ट्र में आंशिक लॉक डाउन, जाने कोरोना से जुड़े नए नियम

महाराष्ट्र में आंशिक लॉक डाउन, जाने कोरोना से जुड़े नए नियम

मुंबई, । महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसे काबू में करने के लिए राज्य सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है. हर रोज बड़ी संख्या में मरीजों के आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना से जुड़े नए नियम आगू किये हैं. नए नियमों को 'मिशन बिगिन अगेन' के बजाय 'ब्रेक द चेन' कहा जाएगा. नए नियम पांच अप्रैल रात ८ बजे 30 अपैल की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा- 
 नियमों के अनुसार खेती से जुड़े कामों को पहले की तरह शुरू रखा जा सकता है.
राज्य में धारा 144 लागू. दिन में सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 से ज़्यादा लोगों को साथ में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू. बिना कारण बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी. मेडिकल और
अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग इसमें शामिल नहीं. गार्डन, समुद्र किनारे रात 8 से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह पाबंदी रहेगी. दिन में अगर सार्वजनिक ठिकानों पर लोग नियम का पालन नहीं करते हुए भीड़ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार दिया गया है.अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रह सकती हैं. अनाज, किराना, दवाल, सब्ज़ी और दूसरी जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़ मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेगें .
सभी प्रकार के यातायात नियमों के अनुसार शुरू रहेंगे. ऑटो में दो यात्री, टैक्सी में 50 फीसदी यात्री ही जा सकते हैं. बसों में अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते हैं.
वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़ सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई, मेडिक्लेयम, दूर संचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तर को खोले जा सकते हैं.
सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी जा सकेंगे. मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमुंग पूल, सभागृह, वाटर पार्क बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों को भी दर्शन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है. होटल, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं. पार्सल की सुविधा सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच ही चाली रहेगी.
सड़क किनारे लगने वाले ठेले सुबह 7 से रात 8 बजे तक केवल पार्सल दे सकते हैं.
ई कॉमर्स डिलीवरी सुबह 7 से रात 8 बजे तक चालू रहेगी. होम डिलीवरी देने वाले का टीकाकरण होना ज़रूरी किया गया है. ऐसा ना करने पर 1000 रुपये और संबंधित दुकानों पर 10 हज़ार की कार्रवाई की जा सकती है. सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे. स्कूल और महाविद्यालय बंद रहेंगे, केवल कक्षा 10 और 12 कि परीक्षा शुरू होगी. निजी कोचिंग क्लास बंद. बीमार कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जा सकता है. 5 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति एक इमारत में मिलते हैं तो इमारत को मिनी कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित किया जाएगा.
 

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